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CJI संजीव खन्ना ने आखिर क्यों वक्फ कानून मामले से खुद को किया अलग? जानें अब आगे क्या होगा

Waqf Act 2025: भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने खुद को वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़े एक अहम केस से अलग कर लिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो अब कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके कार्यकाल में बस कुछ ही दिन बचे हैं।

सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने ये मामला 15 मई को फिर से लिस्ट करने का निर्देश दिया है। यानी अब इस केस की अगली सुनवाई उनके उत्तराधिकारी, जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई में होगी, जो 14 मई से देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।

Waqf Act 2025 Update


वक्फ कानून पर क्यों हो रहा है विवाद?

2025 में सरकार ने वक्फ कानून में कुछ नए बदलाव (संशोधन) किए हैं। इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और नियंत्रण को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं। लेकिन इन बदलावों को कई लोगों ने चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये बदलाव गलत हैं और इनके कारण लोगों की निजी जमीन पर असर पड़ सकता है।

सीजेआई संजीव खन्ना ने क्यों खुद को अलग किया?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनके कार्यकाल के सिर्फ चार कार्यदिवस बचे हैं। उन्होंने कहा कि अब वो इस वक्फ मामले में कोई भी अंतरिम आदेश (यानि अस्थायी फैसला) पारित नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया और इसे 15 मई को सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया है।

अब आगे क्या होगा?

अब यह मामला भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस बी.आर. गवई के सामने आएगा। वो 14 मई को देश के नए CJI बनेंगे और उनका कार्यकाल छह महीने का होगा। यह वक्फ मामला उनके कार्यकाल के सबसे अहम मामलों में से एक माना जा रहा है।

पहले क्या हुआ था?

17 अप्रैल को भी कोर्ट ने इस कानून पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन सरकार से यह लिखित आश्वासन लिया था कि 5 मई तक कोई भी नई वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जाएगी। किसी वक्फ की स्थिति या चरित्र में बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

क्यों नहीं दिया अंतरिम आदेश?

CJI खन्ना ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें काफी विस्तार से सुनी गई हैं, लेकिन इस बड़े मामले पर अब विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, जो उनके कार्यकाल में मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब अगली बेंच ही इस पर आगे कोई कदम उठाए।

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