उत्तराखंड में शराब और तंबाकू की बिक्री पर लगी रोक
उत्तराखंड के 3 जिलों मं पूर्ण शराब बंदी। धर्मं स्थालों के 5 किमी के दायरे में नहीं बेचे जा सकेंगे तंबाकू उत्पाद।
दोहरादून। उत्तराखंड में शराब और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है । हाईकोर्ट ने तीनों जिलों में अगले वित्तीय वर्ष से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश उत्तराखंड शासन को दिए हैं।

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर शराब करते हुए या फिर शराब पीकर हुड़दंग करते हुए पकड़ा जाता है तो वो सजा का हकदार होगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि नानकमत्ता गुरूद्वारा, रीठा साहिब गुरूद्वारा, हेमकुंड साहिब के पांच किलोमीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू के पदार्थों का न तो उपभोग करेगा और न ही किसी तरह की बिक्री करेगा।












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