बाहुबली डीपी यादव को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई
देहरादून। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। डीपी यादव पर 1992 में महेंद्र भाटी और उदय प्रकाश आर्या को दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर एके 47 से भून देने का आरोप था।

यूपी के पूर्व मंत्री डीपी यादव सहित चार लोगों को आज देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट में जज अमित कुमार सिरोही ने यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि 13 सितंबर 1992 को दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर भाटी और उनके करीबी दोस्त उदय प्रकाश आर्या की डीपी यादव ने अपने साथियों के साथ हत्या कर दी थी। इस मामले में करन यादव और परनीत भट्टी को आईपीसी की विभिन्न धाराओ सहित हत्या, हत्या की कोशिश, खतरनाक हथियार से गंभीर चोट और आपराधिक षणयंत्र का दोषी पाया गया है।
गौरतलब है कि नीतीश कटारा हत्याकांड में यादव परिवार के विशाल और विकास यादव भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि यादव के वकीलों ने उनकी तबियत खराब होने के आधार पर सजा में रियायत की गुहार लगायी थी। जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया।












Click it and Unblock the Notifications