UP News: गाजियाबाद में कोर्ट के रूम के अंदर ही वकीलों के बीच झड़प, SIT जांच की मांग

गाजियाबाद बार एसोसिएशन (GBA) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, और गाजियाबाद जिला न्यायालय में पुलिस और वकीलों के बीच हाल ही में हुई झड़प की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच के लिए रिट याचिका दायर की है। अधिवक्ता जवाहर यादव द्वारा दायर की गई याचिका में गाजियाबाद जिला न्यायाधीश को अनुच्छेद 215 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग भी की गई है।

29 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला न्यायालय में एक न्यायाधीश और एक वकील के बीच गरमागरम बहस के बाद पुलिस और वकीलों के बीच तनाव बढ़ गया। GBA की याचिका में अनुरोध किया गया है कि घटना की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाए और पुलिस उन दो आपराधिक शिकायतों पर कार्रवाई करने से बचें जो झड़प में शामिल कई वकीलों के खिलाफ दर्ज की गई हैं।

Clash court room in Ghaziabad

घटना के जवाब में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (HCBA) ने सोमवार को पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिससे कामकाज अस्थायी रूप से बंद हो गया। हालाँकि, उन्होंने घोषणा की कि न्यायिक कार्य मंगलवार से फिर से शुरू हो जाएगा। अपने विरोध के हिस्से के रूप में, वकीलों ने न्यायालय परिसर में पुलिस का पुतला जलाया।

HCBA ने गाजियाबाद जिला न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​याचिका भी तैयार की है, जिसे जल्द ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर किया जाएगा। GBA के याचिका में झड़पों का कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण के मुद्दे से जुड़े एक अग्रिम जमानत मामले की सुनवाई से इनकार करने को बताया गया है।

याचिका में आगे दावा किया गया है कि जिला न्यायाधीश ने वकीलों को मौखिक रूप से गाली दी जब उन्होंने अनुरोध किया कि यदि वह मामले की सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं तो मामले को स्थानांतरित कर दिया जाए। स्थिति तब बढ़ गई जब सुरक्षा बुलाई गई, जिससे पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई।

घटना के बाद, गाजियाबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम, 1984 की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। ये FIR लगभग 50 अज्ञात वकीलों के खिलाफ दर्ज की गई थीं, जिनमें पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव भी शामिल थे। मामले की सुनवाई इस हफ्ते अदालत में होने की उम्मीद है।

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