Motor Vehicle Act: सीएम योगी की नाराजगी के बाद यूपी पुलिस ने वाहन चेकिंग को लेकर उठाया बड़ा कदम

लखनऊ। वाहन चेकिंग के दौरान वसूली की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस को सख्त हिदायत दी है। डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी केवल गाड़ी के कागज चेक करने के लिए वाहन नहीं रोकेंगे। पुलिसकर्मी हेलमेट व सीट बेल्ट ना लगाने वाले और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के केवल ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) चेक करेंगे।

केवल गाड़ी के कागज चेक करने के लिए वाहन नहीं रोकेंगे पुलिसकर्मी

केवल गाड़ी के कागज चेक करने के लिए वाहन नहीं रोकेंगे पुलिसकर्मी

डीजीपी ने प्रदेश के सभी एसएसपी और एसपी को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पहले सभी एडीजी जोन के साथ हुई बैठक में कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेकिंग के नाम पर लोगों को रोककर उनको तंग किए जाने की बढ़ती शिकायतों पर नाराजगी जताई थी।

लोगों को तंग किए जाने की शिकायतों पर सीएम ने जताई थी नाराजगी

लोगों को तंग किए जाने की शिकायतों पर सीएम ने जताई थी नाराजगी

ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। दरअसल, वाहन चेकिंग के दौरान प्रदूषण, आरसी व बीमा जैसे कागज चेक करने के नाम पर पुलिसकर्मियों द्वारा वसूली की शिकायतें मिली थीं। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने के बाद पुलिसकर्मियों के भारी जुर्माने का हवाला देकर वाहन चालकों का उत्पीड़न करने के कई मामले भी सामने आए। ऐसी बढ़ती शिकायतों पर डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

नए कानून के बाद वसूला जा रहा भारी जुर्माना

नए कानून के बाद वसूला जा रहा भारी जुर्माना

ओपी सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी चेकिंग के दौरान डिजिटल लॉकर या एम-परिवहन एप पर मौजूद वाहनों के अभिलेखों को वैध मानें। ये भी निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ समान, निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई की जाए। वसूली या उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद कागजात ना होने पर वाहन चालकों से भारी जुर्माना वसूला जा रहा है।

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