धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में नकवी दोषी करार, गिरफ्तारी के बाद फौरन मिली जमानत

रामपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आचार संहिता उल्लधंन मामले में 6 महीने की सजा सुनाी गई। रामपुर की एक अदालत ने धारा 144 के उल्लंघन मामले में नक़वी को दोषी करार दिया और उन्हें 6 महीने की जेल सुनाई। अदालत ने नक़वी पर छह महीने की जेल और दो हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।

mukhtar abbas naqvi

अदालत के फैसले के फौरन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में जैसे ही उनके वकीलों ने जमानत की अर्जी लगाई, अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने पहले सजा सुनाई और फिर बाद में उन्हें जमानत दे दी है।

कौन-कौन सी धारा

मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ धारा 188, 143, 342 व 343 के अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्दज किया गया था। जि्सके तहत उन्हें सजा सुनाई गई, लेकिन धारा 188 के तहत उन्हें कर दिया गया।

क्या था मामला

नकवी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान साल 2009 में आचार संहिता के उल्लधंन का मामला दर्ज किया गया था। उनपर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा था। उनके साथ-साथ 19 और लोगों को इन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया।

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