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बड़ा फैसला: अब इन नौकरियों में अब OBC को नहीं मिलेगा आरक्षण

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नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म कर दिया है।

UGC on Reservation: No OBC quota for Professor & Associate Professor posts

स्पीड पोस्ट के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी 40 केंद्रीय विश्विद्यालयों को इस संबंध में एक नोटिस भेजी है। यूजीसी द्वारा भेजे गए इस नोटिस के मुताबिक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर ओबीसी के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर इसे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लागू रखने का आदेश दिया है।

यानी की अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को तीनों पदों यानी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर आरक्ष्ण का लाभ मिलेगा। इस अहम फैसले के पीछे कारण नहीं बताए गए हैं।

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English summary
UGC has scrapped OBC quota benefits for the Professor and Associate Professor posts. As per the new rule set by the Commission, 27% OBC reservation in teaching positions will be applicable for the level of Assistant Professor only.
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