आज बकरीद के मौके पर त्रिपुरा के शहरी इलाकों में पशुओं की कुर्बानी पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, 10 जुलाई। ईद-उल-जुहा यानि बकरीद के मौके पर सरकार ने शहरी इलाकों में जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगरतलबा में भी लोगों को पशुओं की बलि देने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी निकाय में पशुओं की बलि को गैरकानूनी करार दिया गया है। सरकार ने प्रीवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत यह प्रतिबंध लगाया है। एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव तरुण कांति देबनाथ ने इस बाबत एक एडवायजरी जारी की है, जिसमे कहा गया है कि पशुओं की बलि सिर्फ स्लॉटर हाउस में ही की जाएगी। किसी भी निकाय में पशुओं की कुर्बानी की अनुमति नहीं है,अगर ऐसा करते पाया गया तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

bakrid

प्रदेश सरकार के भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पूरे देश में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और पशु क्रूरता निवारण नियम 2001 को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। डॉक्टर देबनाथ ने कहा कि प्रदेश में शहरी इलाकों में पशु कुर्बानी पर पूर्ण पाबंदी रहेगी और इसे गंभीरता से लिया जाए। अगर कत्लखानों के अलावा कहीं पशु की हत्या की गई तो इसे अवैध माना जाएगा, यह एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।ट

बता दें कि आज देशभर में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, लखनऊ में नमाजियों ने बकरीद की नमाज अदा की। गौर करने वाली बात है कि पवित्र 70 दिनों के बाद बकरीद का पाक त्योहार मनाया जाता है, इस मौके पर कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के मौके पर कुर्बानी का खासा महत्व होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बकरीद की बधाई दी है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+