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वीजा घोटाला: HC पहुंचे कार्ति चिदंबरम, निचली अदालत के जमानत न देने को फैसले को दी चुनौती

नई दिल्‍ली, 04 जून: पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिंदंबरम पर कथित वीजा घोटाला में आरोप लगा है। निचली अदालत ने कार्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं अब हाई कोर्ट का रुख किया है।

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बता दें कथित वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को सीबीआई की एक अदालत ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने पिछले सप्ताह दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।शनिवार को निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ कार्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को जारी किए गए वीजा से जुड़े कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जब उनके पिता पी चिदंबरम कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे।

केंद्रीय एजेंसी ने इसी मामले में सीबीआई की हालिया एफआईआर के आधार पर anti money laundering lawके तहत अपना मामला दर्ज किया है। कार्ति चिदंबरम के वकीलों ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि कथित लेनदेन 2011 से है, और उन्होंने इतने सालों के बाद मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के पास मामले के बारे में ईमेल थे लेकिन उन्होंने सालों तक इसकी जांच नहीं की। यह देखते हुए कि कथित लेनदेन का मूल्य ₹ 50 लाख है, चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए।

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