30 हजार 'हनीमून ब्राइड' को पतियों ने छोड़ा, वापस लाए जाएंगे भगोड़े NRI दूल्हे
नई दिल्ली। दिल्ली और पंजाब में एनआरआई दूल्हों द्वारा शादी के बाद पत्नियों को छोड़ देना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हाल ही में पंजाब सरकार की एनआरआई विंग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में इस समय एनआरआई पंजाबियों द्वारा छोड़ दी गई महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार तक पहुंच गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके और महासचिव मनजिन्दर सिंह सिरसा ने भगोड़े दूल्हों की देश में वापस लाने के लिए बुधवार को एक अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि ऐसी महिलाओं को समाज में 'हनीमून ब्राइड' कहा जाता है।

दिल्ली की लड़कियों को एनआरआई दूल्हों ने सबसे ज्यादा धोखे दिए
एनबीटी में छपी एक खबर के मुताबिक, तीन सालों के आंकड़े देखें तो दिल्ली की लड़कियों को एनआरआई दूल्हों ने सबसे ज्यादा धोखे दिए हैं। इनमें शादी करके दुल्हनों को अपने साथ विदेश ना ले जाना, विदेश ले जाकर उनसे बुरा व्यवहार कराना या फिर शादी के बाद पता लगना कि एनआरआई दूल्हे ने तो पहले से ही विदेश में शादी कर रखी है, जैसे मामले सामने आए हैं। पिछले तीन सालों में दिल्ली से सबसे अधिक 176 शिकायतें मिलीं। दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां से 152 शिकायतें मिलीं और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र से 144 शिकायतें मिली हैं।

कमेटी ने गुरुद्वारों से की अपील
इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी काफी गंभीर हो गई है। मनजीत सिंह जीके ने श्री अकाल तख्त साहिब को पत्र लिखकर अपील की है कि किसी भी गुरुद्वारा साहिब में एनआरआई दूल्हों के आनंद कारज करवाने से पहले गुरुद्वारा प्रबंधकों को हर तरह से जांच-पड़ताल जरूर करवाएं। इसके बाद ही आगे की कार्यक्रम को संपन्न करवाएं। इस संबंध में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह को भी लेटर भेजा गया है।

इस मामले पर सरकार ला रही है सख्त कानून
आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले को महिला और बाल विकास मंत्रालय भी गंभीरत से उठा चुका है। सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए जल्द ही ऐसा कानून लाने वाली है। जिसके तहत एनआरआई को शादी करने के बाद एक समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। उस पीरियड में अगर शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो जानकारी मिलने पर एनआरआई का पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। अगर कोई महिला जिसे उसके एनआरआई पति ने धोखा दिया है और वह कोर्ट में जाकर न्याय मांग रही है तो उस एनआरआई को नोटिस भेजा जाएगा। अगर वह नहीं आया तो उसकी भारत में जो भी प्रॉपर्टी है उसे तब तक अटैच किया जा सकता है जब तक कि वह भारत आकर कानून के समक्ष पेश नहीं होता।
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