टाडा कोर्ट ने 1995 में व्यापारी की हत्या में अबु सलेम को आरोपी ठहराया
मुंबई। माफिया डॉन अबु सलेम को मुंबई की टाडा कोर्ट ने हत्या का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने गैंगस्टर सलेम को 1995 के प्रदीप जैन हत्याकांड सहित दो अन्य मामलों में हत्या का दोषी माना है। सलेम को पुतर्गाल से भारत लाए जाने के बाद कोर्ट में उसे पहली सजा सुनाई गई है।

सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बताया कि सलेम को धारा 302 के तहत हत्या का दोषी सहित टाडा की कई धाराओं में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दो और आरोपियों विरेंद्र झंब और मेंहदी हसन को भी आरोपी ठहराया है।
गौरतलब है कि बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या 7 मार्च 1995 को जुहू में गोली मारकर कर दी गई थी। उस समय 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें से दो को उम्रकैद और एक को दो साल की सजा हुई थी जबकि बाकी छूट गए थे।
सलेम मुंबई में 1993 में हुए सीरियल धमाकों का अभियुक्त है। उसे 2005 में 11 नवंबर को पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। पुर्तगाली सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में सीबीआइ की वह अपील खारिज कर दी थी। सीबीआइ ने उसके प्रत्यर्पण को समाप्त करने को चुनौती दी थी।
सलेम पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट भी गया था ताकि वह भारत सरकार को निर्देश दे कि उसके प्रत्यर्पण को रद करने के अपने आदेश को लागू करे। वर्ष 2012 में सलेम पर कथित रूप से मुंबई तलोजा केंद्रीय जेल में गैंगेस्टर देवेंद्र जगताप ऊर्फ जेडी ने गोली चलाई थी। वह अधिवक्ता शाहिद आजमी की हत्या मामले का अभियुक्त है। आजमी ने 26/11 को हुए मुंबई हमले के अभियुक्त के मुकदमे की पैरवी की थी।












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