ED की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC का फैसला आज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि यह मामला दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है। इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की दो जजों की बेंच ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ी फाइलों को पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा "हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले के बाद और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले दर्ज किए गए गवाहों के बयान देखना चाहते हैं।"

Arvind Kejriwal

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि हवाला लेनदेन और व्हाट्सएप चैट से जुड़े नए सबूत मिले हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप पत्र दाखिल किया है।

आरोप पत्र के अनुसार केजरीवाल ने कस्टम-मेड शराब नीति के माध्यम से अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि केजरीवाल समेत आप के नेता नीति में खामियों का फायदा उठाने की साजिश का हिस्सा थे।

इन आरोपों के जवाब में केजरीवाल ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मामले में आरोपी विजय नायर दिल्ली के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम करता था। वह सीधे तौर पर उनके अधीन था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और आरोप लगाया था कि आप नेताओं ने इस नीति के जरिए शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने की साजिश रची थी।

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