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Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कानून का राज होना जरूरी, शक्तियों का ना हो दुरूपयोग

UP Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दो जजों के पैनल ने मिल कर इस बात पर जोर दिया कि राज्यों को कानून के शासन का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया भी जाता है, तो उसका घर केवल कानूनी तरीकों से ही गिराया जा सकता है। सिर्फ आरोपी या दोषी होने से बुलडोजर से घर गिराना जायज नहीं है।
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Bulldogger Verdict SC

सुनवाई के दौरान अदालत ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस मालिक को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और ध्वस्तीकरण के आधार शामिल होंगे। ध्वस्तीकरण की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, और दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर अवमानना की कार्रवाई होगी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "कानून का शासन और कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ नागरिकों के अधिकार। कानूनी प्रक्रिया ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती... कानून का शासन मनमानी कार्रवाई के खिलाफ है। उल्लंघन कानूनहीनता को बढ़ावा दे सकते हैं, और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है।"

पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका के मुख्य कार्यों को नहीं बदल सकती। अदालत ने कहा, "यदि कार्यपालिका न्यायाधीश की भूमिका निभाती है और कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना घर को ध्वस्त करने का आदेश देती है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता।"

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिकारियों को दिखाना होगा कि ध्वस्तीकरण ही एकमात्र उपाय है, भले ही कुछ अतिक्रमण हों। निर्देश देते हुए, पीठ ने कहा कि सभी नोटिस नगर निकाय के नामित पोर्टल पर डाले जाने चाहिए, जबकि नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी भेजे जाने चाहिए। अदालत ने जोड़ा कि जिला मजिस्ट्रेटों को अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

अदालत अधिकारियों द्वारा अचल संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर प्रथा से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। हाल ही में दायर एक आवेदन में कहा गया कि देश में अवैध विध्वंस की बढ़ती संस्कृति राज्य द्वारा अतिरिक्त-कानूनी सजा को एक मानक बना रही है, और अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अतिरिक्त-कानूनी विध्वंस का उपयोग करके सजा के उपकरण के रूप में तेजी से पीड़ित किया जा रहा है, जिससे आम लोगों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए एक भयावह मिसाल कायम हो रही है।

सड़क-फुटपाथ पर धार्मिक संरचनाएं फैसले में शामिल नहीं

1 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे के आदेश तक बिना अनुमति किसी भी संपत्ति को न तोड़ने का अंतरिम आदेश भी बढ़ा दिया। हालांकि, यह अंतरिम आदेश किसी भी अनधिकृत निर्माण, जिसमें सड़क और फुटपाथ पर धार्मिक संरचनाएं शामिल हैं, पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है, और चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो या गुरुद्वारा हो जो सड़क के बीच में हो उसे हटाना होगा क्योंकि यह सार्वजनिक मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और स्पष्ट किया कि वह पूरे भारत के लिए निर्देश जारी करेगी जो सभी धर्मों पर लागू होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर विध्वंस नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति आरोपी या दोषी है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह केवल नगरपालिका कानूनों के दुरुपयोग को लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की थी कि अगर दो संरचनाएं उल्लंघन में हैं और कार्रवाई केवल एक के खिलाफ की जाती है, और बाद में किसी का आपराधिक पृष्ठभूमि पता चलता है। एससी ने यह भी कहा था कि अनधिकृत निर्माणों के लिए एक कानून होना चाहिए, और यह धर्म या आस्था या विश्वास पर निर्भर नहीं करता।

अदालत ने टिप्पणी की थी कि नगर निगमों, नगर पंचायतों के लिए अलग-अलग कानून होंगे और जागरूकता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का सुझाव दिया था। 17 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि देश भर में किसी भी संपत्ति का विध्वंस अदालत की अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक नहीं होगा, जो अगली सुनवाई की तारीख है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा।

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