सुप्रीम कोर्ट का फैसला-पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली किया जाएगा शिफ्ट
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस मर्डर और कथित गैंगरेप मामले को कवर करने के दौरान गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि सिद्दीकी कप्पन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। बता दें कि पत्रकार कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में रखा गया है। न्यायाधीश ने कहा कि सिद्दीकी कप्पन के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, जब वह ठीक हो जाएंगे तो फिर से उन्हें मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
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गौरलतब है कि आज सुप्रीम कोर्ट में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनाई की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए आरोपी को जमानत नहीं देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि सिद्दीकी कप्पन की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसे मथुरा के अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है। उनके पास से पुलिस के तेजस अखबार का आईडी कार्ड मिला है। सिद्दीकी कप्पन का दावा है कि वह उसी अखबार के पत्रकार हैं लेकिन वह न्यूज पेपर तीन साल पहले ही बंद हो चुका है।
आपको बता दें कि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाया था कि कप्पन को अस्पताल के बेड पर चेन से बांधा गया है। वह बाथरूम में फिसलकर गिर गया था जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। वहीं पता चला की कप्पन कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया है। मालूम हो कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर को हाथरस जाते समय रास्ते में गिरफ्तार किया गया था।
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