एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। पदोन्नति में आरक्षण पर अहम फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मसले पर संविधान पीठ का फैसला आने तक केंद्र सरकार एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दे सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक संविधान पीठ इस पर आखिरी फैसला नहीं ले लेती, तब तक सरकार कानून के हिसाब से प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर एससी/एसटी कर्मचारियों को इसका लाभ दे सकती है।
पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान मंगलवार को सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग कोर्ट के कुछ फैसलों के चलते कर्मचारियों को प्रमोशन में दिक्कत आने की बात उठाई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि सरकार को इस बात का ख्याल है कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें कुछ अदालती फैसलों के चलते परेशानी हो रही है।
मनिंदर सिंह ने कहा कि देश की कई अदालतों के फैसलों के चलते कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ है। उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण पर अदालतों में चल रही कार्रवाई की बात भी रखी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण पर संविधान पीठ कोई आखिरी फैसला नहीं दे देती, तब तक केंद्र सरकार कानून के मुताबिक एससी/ एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है।
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