#KarnatakaCrisis: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शाम तक फैसला लें स्पीकर, अगली सुनवाई कल

बेंगलुरु। कर्नाटक में चल रहा राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, कर्नाटक के नाटक की ही वजह से संसद की कार्यवाही भी दो दिनों से बाधित है और अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस्तीफे पर त्वरित फैसला ना लेने और पक्षपात करने के विधायकों के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर को इस पर आज ही फैसला लेने को कहा। कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को सभी बागी विधायकों को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई कल यानी 12 जुलाई को होगी।

स्पीकर के खिलाफ बागी विधायकों की अर्जी पर आज SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस और कांग्रेस के 10 बागी विधायकों से आज शाम 6 बजे कर्नाटक के असेंबली स्पीकर से मिलने को कहा है। SC ने कहा कि अगर वे चाहें तो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के स्पीकर को आज बचे हुए दिन में ही फैसला लेना होगा, अदालत ने कर्नाटक के DGP को आदेश दिया है कि वह सभी बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराएं।

कर्नाटक विधानसभा ने मीडिया में दिया ये बयान

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने बताया था कि अभी तक किसी भी विधायक का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि यूं ही कर दिया जाए। नियमों के तहत इस्तीफों पर फैसला होगा। रिजाइन करने वाले सभी विधायकों को फिलहाल 17 तारीख तक का समय दिया गया है।

प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हुए इस्तीफों पर फैसला होगा

बुधवार को रिजाइन करने वाले दो विधायकों के. सुधाकर और एमटीबी नागराज पर कुमार ने कहा कि दूसरे विधायकों की तरह प्रक्रिया अपना काम करेगी। सभी प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हुए इस्तीफों पर फैसला होगा। वहीं इस्तीफा देने वाले विधायकों का कहना है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए, स्पीकर के इस बयान के बाद ही मामले को लेकर बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं।

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