क्या है अनुच्छेद 361? जिसके तहत राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से मिलती है छूट, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा समीक्षा

Article 361 of Constitution: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी की याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब पश्चिम बंगाल राजभवन में संविदा पर काम कर रही एक महिला कर्मचारी की याचिका पर संविधान के अनुच्छेद 361 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए भी तैयार हो गया है।

अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से 'पूरी छूट' दी जाती है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों को दी गई आपराधिक कार्यवाही से छूट की संवैधानिक वैधता की अब समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को करेगा।

Supreme Court

महिला याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा?

पश्चिम बंगाल राजभवन में संविदा पर काम कर रही महिला कर्मचारी के वकील श्याम दीवान ने पूछा, ''राज्यपाल द्वारा किए गए उस अपराध पर पुलिस और अदालतें कैसे चुप रह सकती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कर्मचारी के सम्मान, आत्मसम्मान और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है?"

महिला के वकील दीवान ने कहा कि गंभीर 'घटना' की जांच करने के बजाय, राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलने के कारण पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है।

उन्होंने कहा, "जब कोई गंभीर आपराधिक आरोप लगाया जाता है, तो पुलिस तंत्र को साक्ष्य जुटाने के लिए तत्परता से काम करना चाहिए, नहीं तो समय बीतने के साथ साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। इस संवैधानिक प्रश्न पर फैसला लेने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की मदद मांगी है। वकील दीवान से कहा कि वह उस याचिका में केंद्र को पक्ष बनाएं, जिसमें महिला ने कहा है कि जब उसे कोई उपाय नहीं दिया गया, तो राज्यपाल उसका उपहास उड़ाते हुए बयान दे रहे हैं और उसके आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं।

क्या है अनुच्छेद 361?

संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है, "राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी।"

कौन है महिला याचिकाकर्ता ? उसने शिकायत में क्या-क्या कहा है?

महिला याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल राजभवन में संविदा पर काम करने वाली कर्मचारी है। याचिकाकर्ता के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री है और वह राजभवन के ईपीएबीएक्स विभाग में काम कर चुकी हैं।

अपने वकील उदयादित्य बनर्जी के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने का आग्रह किया कि क्या राष्ट्रपतियों और राज्यपालों को दी गई छूट पूर्ण हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि यह विशेषाधिकार किसी और को नहीं दिया जाता क्योंकि सभी कानून के शासन द्वारा शासित होते हैं।

याचिका में इस साल 24 अप्रैल और 2 मई को दो प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया गया है, जब बंगाल के राज्यपाल ने कथित तौर पर उन्हें बेहतर नौकरी देने के झूठे बहाने से बुलाया और काम के घंटों के दौरान राजभवन परिसर में उनका यौन उत्पीड़न किया। उनकी शिकायत के बावजूद, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि राज्यपाल ने मीडिया बयानों में उनके आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया।

याचिका में आगे कहा गया है कि राज्यपालों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दो महीने की लिखित सूचना के बाद शुरू किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक कार्यवाही के लिए ऐसी कोई समयसीमा नहीं है। इस प्रावधान की कमी के कारण उनके जैसे व्यक्तियों के पास कोई उपाय नहीं है।

वकील ने इस बात पर जोर दिया कि जब राज्यपाल जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण होता है। देरी से सबूतों का नुकसान हो सकता है और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा गवाहों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

यह मामला इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या संवैधानिक प्रतिरक्षा व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही से बचा सकती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में उच्च पदस्थ अधिकारियों को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है।

आगामी सुनवाई में इन संवैधानिक प्रश्नों पर गहराई से विचार किया जाएगा तथा यह निर्धारित किया जाएगा कि अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत अधिकारों से समझौता किए बिना न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या परिवर्तन आवश्यक हैं।

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