इशरत जहां जांच से जुड़े IPS अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली, 19 सितंबर: गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सोमवार को बड़ी राहत मिली है। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ जांच में सीबीआई को अस्टिस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के गृह मंत्रालय (एमएचए) के आदेश पर एक और सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।

जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने वर्मा को दिल्ली एचसी के समक्ष लंबित उनकी कार्यवाही में बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा
इस मामले के तथ्यों में, न्याय के हित की आवश्यकता होगी कि एमएचए द्वारा अपीलकर्ता को खारिज करने का आदेश जिसे एचसी ने आज तक लागू करने की अनुमति दी है, आज तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, आज से 1 सप्ताह की अवधि के लिए लागू नहीं होना चाहिए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा
बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ चुनौती शुरू करने के लिए अपीलकर्ता को रिट में संशोधन के लिए कदम उठाने की अनुमति देने के लिए बर्खास्तगी के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। यह एचसी के लिए इस सवाल पर विचार करना है कि क्या आदेश के कार्यान्वयन पर रोक का आदेश पारित हुआ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा एक सप्ताह की अवधि से आगे जारी रखा जाना है।
बता दें 30 सितंबर को रिटायरमेंट से एक महीने पहले 30 अगस्त को बर्खास्त किए गए आईएएस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था जिसमें गृह मंत्रालय ने उन्हें बर्खास्त करने की अनुमति दी थी।












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