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INX Media केस : सुप्रीम कोर्ट में बोले सिब्बल- सुनवाई के बीच न हो चिदंबरम की गिरफ्तारी

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नई दिल्‍ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम INX मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद 'लापता' हो गए हैं। उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के केस की सुनवाई होनी है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब तक अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए, पी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस रमन्ना की पीठ ने इस मामले को सीजेआई रंजन गोगोई के पास भेज दिया है।

INX Media केस : सुप्रीम कोर्ट में बोले सिब्बल- सुनवाई के बीच न हो चिदंबरम की गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल चिदंबरम को राहत नहीं मिली है। फिलहाल चीफ जस्टिस अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं। चिदंबरम के मामले की बाद में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ईडी ने पी चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है।

देश के सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट

देश के सभी एयरपोर्ट को पी चिदंबरम पर जारी लुकआउट सर्कुलर की जानकारी दी गई है। अगर पी चिदंबरम देश से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इजाजत नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है कि अदालत उनकी दलील सुने बिना कोई फैसला ना सुनाए। कैविएट दाखिल करने का मकसद ये होता है कि अदालत सिर्फ याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनकर किसी तरह का फैसला ना दे दे, बल्कि उनकी भी दलील सुने। इस दौरान ED-CBI अदालत को बताएंगी कि पी चिदंबरम की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है और उनकी जमानत याचिका क्यों रद्द होनी चाहिए।

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English summary
Senior lawyer Kapil Sibal couldn't mention his urgent listing of P Chidambaram's plea before CJI.
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