जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इन कारणों से अंतरिम जमानत पर विचार करेगी अदालत
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर दो घंटे तक बहस हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के लिए कुछ राहत भरी खबर सामने आई है।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकता है।

ED को सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए जमानत दी जाती है तो वह उनके लिए अंतरिम जमानत की शर्तें तैयार करें। शीर्ष अदालत ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार (7 मई) को मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आएं।
अब 7 मई को होगी सुनवाई
ऐसे में अब इस मामले में 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो केजरीवाल पर शर्तें लगाई जाएंगी। अदालत ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। इससे पहले 30 अप्रैल को सुनवाई में कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल करते हुए ईडी से जवाब मांगा था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अब तक उनकी सभी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग उठाई है, जबकि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार की कमान संभाल ली है।












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