PFI नेता अबूबकर की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को दिया नोटिस
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व प्रमुख ई अबूबकर द्वारा आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है।
ज्ञात हो कि 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा पकड़े जाने के बाद अबूबकर को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन निचली अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत न मिलने के बाद उसने जमानत के लिए जो याचिका दायर की है, उसने सुप्रीम कोर्ट को सख्त आतंकवाद विरोधी कानून, UAPA के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामले के बारे में NIA से जानकारी मांगने के लिए प्रेरित किया है।

अबूबकर की कानूनी चुनौतियां पीएफआई पर व्यापक कार्रवाई से उपजी हैं, जिसके दौरान उसे हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी। इसके कारण सितंबर 2022 में संगठन पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें सरकार ने ISIS जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से इसके कथित संबंधों का हवाला दिया। आतंकी गतिविधियों को रोकने और पीएफआई के भीतर विचारधारा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के आधार पर प्रतिबंध को उचित ठहराया गया था।
उच्च न्यायालय ने 28 मई को ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए अबूबकर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसने उसके खिलाफ़ मौजूद ठोस सबूतों को उजागर किया, जिसमें एक अन्य प्रतिबंधित समूह, सिमी के साथ उसका पिछला संबंध भी शामिल है। अदालत ने आरोपों और गवाहों के बयानों के आधार पर आतंकी घटनाओं को संगठित करने और उसके लिए धन जुटाने के आरोपों को प्रथम दृष्टया विश्वसनीय पाया है । यह निर्णय अबूबकर के खिलाफ़ आरोपों की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके कथित खतरे को रेखांकित करता है।
इन गंभीर आरोपों के बावजूद, 70 वर्षीय अबूबकर, जो पार्किंसन रोग और कैंसर से पीड़ित हैं, चिकित्सा और मानवीय आधार पर जमानत के लिए तर्क देते हैं। उनका दावा है कि एनआईए ने उनके खिलाफ सफलतापूर्वक मामला स्थापित नहीं किया है, जिससे उनकी रिहाई उचित हो। इसके अलावा, उनका तर्क है कि पीएफआई से उनका जुड़ाव अपने आप में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का संकेत नहीं देता है, एक धारणा जिसे अदालत अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है।
अदालत ने अबूबकर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर कड़ा रुख अपनाया है, खास तौर पर भारत की एकता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से हिंसक कृत्यों की कथित योजना पर प्रकाश डाला है। इसने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये गतिविधियाँ संभावित सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ़ सिर्फ़ तैयारी के उपाय थे, और इसके बजाय उन्हें सरकार को उखाड़ फेंकने और 2047 तक एक धर्मशासित राज्य स्थापित करने के प्रयासों के रूप में व्याख्यायित किया। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनआईए से जवाब की मांग करना अबूबकर की कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
यह भी पढ़ें पश्चिम बंगाल में भीषण बाढ़, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मांगी सहायता












Click it and Unblock the Notifications