सुप्रीम कोर्ट जल्‍द नहीं कर सकता श्रीनिवासन मामले की सुनवाई

n srinivasan
नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीसीसीआई के अध्‍यक्ष एन श्रीनिवासन को एक और 'सुप्रीम' झटका सोमवार को दे दिया। श्रीनिवासन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके मामले की सुनवाई जल्‍द से जल्‍द पूरी कर ली जाए लेकिन कोर्ट ने ऐसा किए जाने से साफ इंकार कर दिया है। श्रीनिवासन की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने इस याचिका को "अनुचित" करार दिया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ इसे पहले की खारिज कर चुकी थी।

बिहार क्रिकेट संघ की याचिका विरोध करने वाली अधिवक्ता ने इससे पहले न्यायालय को बताया था कि न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरूवार को इसे खारिज कर दिया था। न्यायालय ने वरिष्ठ वकील नलिनी चिदंबरम से कहा, यदि यह पहले ही न्यायालय के समक्ष लाया जा चुका है, तो यह अनुचित है। बता दें कि पिछले करीब दो महीनों से इस मामले की सुनवाई की जा रही है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है।

कोर्ट ने वरिष्ठ वकील नलिनी चिदंबरम से कहा, यदि यह पहले ही न्यायालय के समक्ष लाया जा चुका है, तो इस पर जल्द सुनवाई अनुचित है। चिदम्बरम ने कोर्ट से बिहार क्रिकेट संघ की याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की थी।

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