8 राज्यों में ईसाई संस्थानों पर हमले का आरोप, SC ने गृह मंत्रालय को दिए सत्यापन रिपोर्ट लेने के आदेश

नई दिल्ली, 1 सितंबर: ईसाइयों से जुड़े संस्थानों और पादरियों पर हुए हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि वो 8 राज्यों में ईसाइयों पर हुए कथित हमले के निवारण के लिए उठाए गए कदम की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करे। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और झारखंड का नाम शामिल है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिकी दर्ज करने, जांच की स्थिति, गिरफ्तारी और दायर चार्जशीट के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध हो। इसके लिए उन्हें दो महीने का वक्त कोर्ट ने दिया।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने कहा कि हम लगाए गए आरोपों (याचिका में) की सत्यता पर एक राय नहीं बना सकते हैं। ऐसे में इन आरोपों की पुष्टि करना ही बेहतर होगा। वहीं यचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि ईसाइयों की 700 प्रार्थना सभाओं को रोक दिया गया और उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। उनकी संस्थाओं के अवाला पादरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इसका सत्यापन किया था, जहां कई घटनाएं झूठी पाई गईं। केंद्र ने कोर्ट में ये भी कहा कि ईसाइयों पर बढ़ते हमलों का आरोप लगाने वाली याचिका में कोई दम नहीं है।

तुषार मेहता ने आगे कहा कि इस तरह की भ्रामक याचिकाएं, पूरे देश में अशांति पैदा करती हैं और शायद देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए देश के बाहर से मदद मिल रही हो। गृह मंत्रालय ने इसमें कोई एजेंडा छिपे होने का भी शक जताया है। वहीं याचिका में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का भी सहारा लिया गया था, जिस पर मंत्रालय ने कहा कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 8 राज्यों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने का आदेश दिया है।

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