कठुआ केस: SC ने आरोपी को नाबालिग घोषित करने वाले आदेश को किया रद्द, केस चलाने का निर्देश
Kathua Rape-Murder Case: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 10 जनवरी 2018 को हुई 8 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर की वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को किशोर घोषित करने वाले आदेश को रद्द किया है। कोर्ट ने उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। 8 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत में कुल सात में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। इनमें से तीन को उम्रकैद और अन्य तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी।
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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुआ और जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कठुआ केस में एक आरोपी किशोर है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी शुभम सांगरा पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की बेंच ने सीजेएम और हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि यह माना जाता है कि प्रतिवादी आरोपी अपराध के समय किशोर नहीं था और उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिस तरह से अन्य सह-आरोपियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया गया था।
आपको बता दें कि कठुआ में एक परिवार की 8 साल की बच्ची दोपहर में घर से पशुओं को चराने के लिए निकली थी और उसके बाद से वो घर नहीं लौटी, जिसकी लाश एक हफ्ते बाद जंगल में मिली थी।












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