तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर SC ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस, 25 अगस्त को फिर सुनवाई
नई दिल्ली, 22 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि हम विचार करेंगे कि उनको क्या राहत दी जाए, जब मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। मामले पर 25 अगस्त को फिर सुनवाई होगी।

तीस्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हम अंतरिम राहत चाहते हैं, हाईकोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई रखी गई है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप गुरुवार तक इंतजार कीजिए। ऐसे में अब इस मामले में 25 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि तीस्ता को 25 जून को हिरासत में लिया गया था और तब से वह हिरासत में है। निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए मामले को 19 सितंबर तक के लिए रखा है। अंतराल में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।
तीस्ता ने अंतरिम जमानत देने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें 25 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेजों को गढ़ने का आरोप है, जिसमें गिरफ्तार किए गए एक मामले में उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।
तीस्ता को राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यहां तक की तीस्ता पर गुजरात दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए दस्तावेज गढ़ने का आरोप है। मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ इसी मामले में जमानत याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।












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