SC ने कहा- किसानों का विरोध सड़क यातायात अवरुद्ध नहीं कर सकता, केंद्र को 'समाधान खोजने' का दिया आदेश
किसान आंदोलन के कारण नाकाबंदी का जल्द समाधान खोजने का सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा सरकार को दिया आदेश
नई दिल्ली, 23 अगस्त। दिल्ली के बॉडरों पर लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके कारण हर नोएडा समेत अन्य क्षेत्रों में लंबा ट्रफिक जाम लग रहा है। प्रदर्शकारियों के कारण रोड ब्लाक होने के कारण स्थानीय लोगों को हर दिन घंटो का ट्रफिक जाम झेलना पड़ रहा है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को भारत संघ,यूपी और हरियाणा सरकारों से इसका समाधान खोजने को कहा। कोर्ट ने कहा किसानों का विरोध सड़क यातायात को अवरुद्ध नहीं कर सकता।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध के कारण सड़कों की नाकेबंदी का समाधान खोजने को कहा। अदालत नोएडा के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। इस याचिका में निवासी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि नोएडा से दिल्ली के बीच सड़क को बाधारहित रखा समस्या का कोई हल निकाले।
नोएडा एक शख्स की ओर इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्रसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और तीन संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस भेज कर जल्द जवाब मांगा है। केंद्र और राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर सड़क ब्लॉक को खत्म कराने का आदेश दिया है।
दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आखिर अब तक सड़कें बंद क्यों हैं। प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए इससे हर दिन यात्रा करने वालों को भारी तकलीफ हो रही है।
अर्जी की सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा
समाधान केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के हाथ में है। किसी भी कारण से सड़कों को बंद नहीं किया जाना चाहिए।' इस मसले के समाधान के लिए केंद्र सरकार को समय दिया जाता है। वह इस मसले का समाधान करे और हमें रिपोर्ट सौंपे।












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