प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संशोधन को लेकर SC ने दिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली, 29 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक्ट में संशोधन के लिए दायर की गई याचिका स्वीकृति दे दी है। कोर्ट में एक्ट की कुछ सेक्शन की संवैधानिक वैद्यता को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले से इस मसले पर लंबित याचिकाओं पर नोटिस जारी हो चुकी है, लिहाजा आप इसको लेकर हस्तक्षेप के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं को अपनी बहस और दलील को लिखित दायर करने की इजाजत दे दी है।

बता दें कि भाजपा के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी, रुद्रविक्रम सिंह, वकील चंद्रशेखर, देवकी नंदन ठाकुर, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, कर्नल अनिल कबोत्रा ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह एक्ट जीने के अधिकार, पूजा के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इतिहास की गलतियों को सुधारने की जरूरत है। जिन-जिन जगहों को तोड़कर इस्लामिक ढांचा तैयार किया गया है उसे वापस उन्हें सौंपा जाए जिसके वह हकदार हैं।












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