विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुके शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। इस सुनवाई को अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त कर के लिए टाल दिया है। दरअसल विजय माल्या ने अपनी निजी व पारिवारिक संपत्ति जब्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसपर रोक लगाने की मांग की थी।

Supreme Court adjourns fugitive Vijay Mallyas petition on property seize to Friday

माल्या का कहना था इस जांच में केवल किंगफिशर से जुड़ी उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए न कि उनकी निजी व पारिवारित संपत्ति। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, अनिरुद्ध बोस और दीपक गुप्ता की पीठ ने विजय माल्या के वकील फली नरिमन की उस याचिका पर विचार किया जिसमें संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई और इससे संबंधित कानून की वैधता के सवाल की बात की गई है। माल्या के अधिवक्ता ने संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठा रही याचिका की सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद अगली सुनवाई अगस्त को होनी है। बता दें कि भारत छोड़कर ब्रिटेन में जा बसे विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बैंकों का 9000 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाया है।

गौरतलब है कि विजय माल्या ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहा है। विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी कि सरकारी एजेंसियों को उसके या संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई से तब तक रोका जाए जब तक कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। गौरतलब है कि विशेष अदालत ने जनवरी में उसे भगोड़ा घोषित किया था। जिसे माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बैंकों का हजारों करोड़ लेकर फरार हो चुके माल्या की संपत्ति बेच कर बैंक अपना कर्ज चुकाना चाहती है। इसके खिलाफ माल्या ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

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