Sonam Wangchuk होंगे रिहा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को भेजा नोटिस, NSA पर बड़ा सवाल
Sonam Wangchuk Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने पति की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हुई गिरफ्तारी को चुनौती दी है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। लद्दाख में 26 सितंबर को हिंसा भड़काने के आरोप में वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कोर्ट ने जानना चाहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो को उनकी हिरासत का डिटेंशन ऑर्डर (Detention Order) क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिटेंशन ऑर्डर की एक प्रति परिवार को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
वांगचुक की पत्नी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि परिवार को हिरासत के आधार (grounds of detention) अभी तक नहीं दिए गए हैं। दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि हिरासत के आधार पहले ही वांगचुक को दे दिए गए हैं, और वह उनकी पत्नी को भी इसकी एक प्रति देने पर विचार करेंगे।
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NSA के तहत गिरफ्तारी और अगली सुनवाई की तारीख
सोनम वांगचुक को लेह (Leh) में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के एक साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार, 14 अक्टूबर को की जाएगी। इस सुनवाई में केंद्र और अन्य पक्षों को कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि वांगचुक की रिहाई होगी या उनकी हिरासत जारी रहेगी।
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