सोहराबुद्दीन एनकाउंटर: अंतिम दलीलों पर सीबीआई कोर्ट में आज से सुनवाई

नई दिल्ली। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत सोमवार से बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में अंतिम दलीलों की सुनवाई शुरू करेगी। इस मामले में सीबीआई के विशेष जज एस जे शर्मा ने शुक्रवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरी दलीलों पर सुनवाई के लिए तारीखों का ऐलान किया।

Sohrabuddin Shaikh case: Final arguments to begin on Dec 3

इस केस में अभियोजन पक्ष का तर्क था कि सोहराबुद्दीन शेख के लश्कर-ए-तैयबा से संबंध थे और वह एक बड़ी राजनीतिक हस्ती को मारने की साजिश रच रहा था। इस मामले में 38 आरोपी थे जिनमें 16 को बरी कर दिया गया था। इनमें 15 को सीबीआई की अदालत ने बरी किया था जबकि एक को मुंबई हाईकोर्ट ने बरी किया था। इसी मामले में अमित शाह को भी सबूतों के अभाव में बरी किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 210 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 92 गवाह अपने बयान से मुकर गये थे।सोमवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील बी पी राजू सबसे पहले अपनी दलील कोर्ट में पेश करेंगे। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से किए जाने के सीबीआई के अनुरोध पर इस केस को 2012 में मुंबई ट्रांसफर कर दिया था।

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