मुंबई में 17 मई तक धारा 144 लागू, कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 9 हजार हुई

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कोरोना वायरस (कोविड-19) का खतरा अब भी बना हुआ है। जिसके चलते यहां 17 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी। मुंबई पुलिस के अनुसार, शहर में सभी गैर-जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही (मेडिकल कारणों को छोड़कर) रात 8 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के अत्यधिक मामलों की वजह से पूरे शहर को रेड जोन घोषित किया गया है।

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अधिकारी ने एक आधिकारिक आदेश के हवाले से कहा, 'हमने सीआरपीसी की धारा 144 को बढ़ा दिया है, जिसमें लोगों के जमा होने पर पाबंदी है।' अधिकारी ने कहा कि नागरिकों को सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति है, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी कायम रखने के नियम का पालन करना होगा।

उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 (किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में अब तक कोविड-19 के 8,800 मामले दर्ज किए गए हैं और यहां संक्रमण के कारण 343 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 1230 है।

वहीं पूरे राज्य की बात करें तो यहां कुल संक्रमित मामलों की संख्या 14541 है। वायरस से राज्य में अब तक 583 लोगों की मौत हो गई है। जबकि ठीक होने वालों की संख्या 2465 है। कोरोना वायरस से देश के सबसे प्रभावित राज्यों में पहला स्थान महाराष्ट्र का ही है। ये राज्य देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा पूरे देश में कुल मामलों की संख्या 45 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है।

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