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सुब्रत रॉय की बढ़ी मुश्किल, SEBI बोली- '62600 करोड़ रुपए देने ही होंगे'

नई दिल्ली। सहाराश्री सुब्रत राय के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 626000 करोड़ रुपए के भुगतान कराने की मांग की है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह सुब्रत रॉय को 62600 करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान करने को कहे अन्यथा उनकी पैरोल को रद्द करे। सेबी ने कहा कि सहाराश्री की दो कंपनियों पर ब्याज समेत 62600 करोड़ रुपए की देनदारी है। बता दें कि पिछले 8 वर्षों में सहाराश्री पर 25700 करोड़ रुपए का बकाया बढ़कर 62600 करोड़ रुपए हो गया है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने 2012 को अपने फैसले में कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनी ने सिक्योरिटी कानूनों का उल्लंघन किया था और अवैध तरीके से 3.5 बिलियन डॉलर उठाए थे। कंपनियों का कहना है कि जिन लोगों के बैंकिंग की सुविधान नहीं ऐसे लाखों लोगों से कैश रुपए लिए गए थे। सेबी इन निवेशकों को ट्रेस नहीं कर सकी, लेकिन जब सहारा की कंपनियां भुगतान नहीं कर पाईं तो कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया।

    सहारा ग्रुप का कहना है कि सेबी की यह मांग बिल्कुल गलत है। सहारा ने गुरुवार को ईमेल के जरिए बयान जारी करके कहा कि 15 फीसदी ब्याज को सेबी ने गलत तरह से जोड़ा है। कंपनी की ओर से निवेशकों का पैसा पहले ही लौटाया जा चुका है। बता दें कि सुब्रत रॉय पर एक नेटफ्लिक्स पर वेबसीरीज भी बनी है जिसका नाम बैड बॉय बिलेनियर है। बता दें कि एक समय में सुब्रत रॉय एयरलाइन कंपनी, क्रिकेट टीम, फॉर्मूला वन टीम, होटल आदि के मालिक थे। दुनिया के अलग-अलग देशों में उनका घर था। सुब्रत राय दो साल तक जेल में रहे और 2016 से वह पैरोल पर बाहर हैं।

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