जेल में ही रहेंगे सहारा प्रमुख, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

सहारा समूह की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि 2500 करोड़ रूपये देने के बाद बाकी का धन हर तीन महीनें में किश्तों में लौटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मार्केट रेग्युलेटर सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(सेबी) से भी बात की थी, जिसमें सेबी ने जवाब दिया कि सहारा पर 37000 करोड़ रूपये की देनदारी है लेकिन वह सिर्फ 17000 करोड़ रूपये वापस करने का दावा कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट मामले पर स्पेशल बेंच बनाने के लिए तैयार हो गया है।
सहारा ग्रुप अपने बॉस को जेल से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास में लगा हुआ है लेकिन निवेशकों का धन वापस करने के लिए वह अभी तक कोर्ट को कोई ठोस प्लान के बारे में नहीं बता सका है।
सहारा के अकाउंट में कई गड़बडि़यां पाई गयी हैं। इस मामले में सन 2012 में भी सुब्रत रॉय को निर्देश दिया गया था वह 30 लाख निवेशकों के 24 हजार करोड़ रूपये वापस कर दे। जिस पर सहारा ने जवाब दिया था कि हमने अधिकतर निवेशकों का धन वापस कर दिया है, अब सिर्फ 5000 करोड़ रूपये की देनदारी बची हुई है लेकिन सेबी द्वारा दावे को खारिज किये जाने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गयी।
सहारा के न्यूयॉर्क और लंदन में भी होटल हैं।












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