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आप को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, याचिका सुनने से किया इनकार

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका को सुनने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद के मामले में फैसला देने से रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।

SC rejects plea to restrain Delhi HC from giving verdict on AAP-centre tussle

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आप हाई कोर्ट फैसले के लिए गये थे और अब आप फैसला नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आप की याचिका को सुनने से इनकार करते हुए कहा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें जोकि इस महीने के आखिर में आना है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका से कहा कि हाई कोर्ट का दरवाजा आपने ही खटखटाया था। हर कोर्ट का अपना अधिकार होता है ऐसे में हम हाई कोर्ट को ये नहीं बतायेंगे कि वह उसे क्या करना है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के बीच संवैधानिक दायरों की सीमा रेखा को तय करने के लिए याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया था कि आर्टिकल 131 के तहत केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक सीमा तय करने के मामलों में फैसला देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। चूंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच का विवाद संघीय विवाद है ऐसे में इस मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करे।

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