सुप्रीम कोर्ट ने BJP उम्मीदवार अर्जुन सिंह को दी बड़ी राहत, 28 मई तक गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी (BJP) प्रत्याशी अर्जुन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर 28 मई तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि 28 मई तक भाजपा नेता के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जिसके बाद उन्हें एक उचित मंच से जमानत लेनी होगी।

अर्जुन सिंह ने कहा था, 'मुझ पर राज्य सरकार ने 21 मामले दर्ज किए हैं। बाकी केस में राहत मिल चुकी है। 20 मई के केस में सरंक्षण चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस ने अर्जुन सिंह के खिलाफ राज्य में मतदान के दौरान कथित हिंसा फैलाने के मामले केस दर्ज किया था। राज्य मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिया मलिक ने सिंह पर बैरकपुर में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। मलिक ने आरोप लगाया कि सिंह के समर्थकों द्वारा टीएमसी समर्थकों के कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई।
अर्जन सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि, उसके खिलाफ 20 मई को एक FIR दर्ज कर दी गई थी। कोलकाता में वकीलों की हड़ताल है। गुरुवार को मतगणना होनी है अगर वो राज्य में जाते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन वह मतगणना में जाना चाहते हैं। इस पर न्यायमूर्ति अर्जुन मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने भाजपा नेता की याचिका पर संज्ञान लिया कि उन्हें गिरफ्तारी से छूट दी जाए क्योंकि वह पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में गुरुवार को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान मौजूद रहना चाहते हैं।
सिंह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण चार अप्रैल से 20 मई तक करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ इसलिए ये मामले दर्ज किए गए ताकि वह मतगणना के दौरान मौजूद नहीं रहें। उन्होंने कहा कि यदि सिंह को गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह मतगणना के दौरान मौजूद नहीं रह पाएंगे। वकील ने कहा कि कोलकाता में वकील हड़ताल पर हैं।
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