योगी सरकार को SC से झटका, डॉ. कफील खान के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) से निलंबित डॉक्टर कफील खान की रिहाई के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था कफील खान की रिहाई का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सितंबर को डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने के आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले दिन 2 सितंबर को डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया था।
यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी में डाली थी याचिका
यूपी की योगी सरकार ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका डाली थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और मामले खुद की मेरिट के आधार पर तय किए जाएंगे।'
डॉ. कफील खान ने किया ट्वीट
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. कफील खान ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी उसको खारिज कर दिया। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे न्याय मिला। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।'
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