SC ने रद्द की इंडिगो एयरलाइंस की याचिका, IGI के टर्मिनल-2 से करना होगा संचालन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 से अपना ऑपरेशन जारी रखने की अपील की थी। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश ने एयरलाइंस को आदेश दिए थे कि वह टर्मिनल-1 से अपना ऑपरेशन टर्मिनल-2 पर शिफ्ट करे। एयरलाइंस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अपील की थी।

आपको बता दें कि बीते 13 फरवरी को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंडिगो एयरलाइंस की अपील को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस डी वाई. चंद्रचूड़ की बैंच ने इंडिगो एयरलाइन को आदेश देते हुए कहा कि वह टर्मिनल टू पर 25 दिनों के भीतर अपना संचालन शिफ्ट करे।
क्या है मामला:
दरअसल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इंडिगो एयरलाइंस को अपना ऑपरेशन टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। टर्मिनल-1 (टी-1) टर्मिनल-2 (टी-2) से आइजीआइ हवाई अड्डे पर पिछले साल 21 अक्टूबर को डायल ने तीन उड़ानों को 4 जनवरी से दिल्ली से मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए अपनी उड़ानें बदलने के लिए कहा था। एयरलाइंस कंपनियों ने इसे मानने से इन्कार कर दिया था।












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