नोटबंदी: शादी के लिए 2.50 लाख रुपए निकालने हैं तो ये शर्ते करनी पड़ेगी पूरी
भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी से शादियों में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय के लिए गए निर्णय को लागू कर दिया है।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी से शादियों में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय के लिए गए निर्णय को लागू कर दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए शादियों के लिए एक बैंक खाते से 2.50 लाख रुपए निकालने की अनुमति दे दी है। पर जितना आसान लग रहा है कि बैंक से पैसे निकालना उतना आसान हो नहीं पाएगा। वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों लोगों को नोटबंदी के दौर में राहत देने के लिए शादियों के लिए पैसे के इंतजाम करने के लिए इस नियम की घोषणा की थी।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक बैंकों को शादियों में खर्च के लिए लोगों को चेक से भुगतान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा एनईएफटी, आरजीटीएस और प्रीपेड कार्ड के जरिए भुगतान करना चाहिए।
1-भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक 30 दिसंबर तक बैंक खाते से मात्र 2.50 लाख रुपए निकाल सकते हैं। उन्हीं लोगों को यह राशि निकालने की अनुमति होगी जो केवाईसी नियमों को पूरा करेंगे।
2-बैंक से निकालने की अनुमति माता-पिता या शादी करने वाले लड़के या लड़की को ही होगी। दोनों लोगों में से कोई एक ही पैसे निकाल पाएगा।
3-बैंक से पैसे निकालने के लिए सुबूत के तौर पर शादी का कार्ड, निमंत्रण पत्र, जिन लोगों को पैसे का भुगतान करना है उसकी रसीद और इसके साथ-साथ अगर आपने कैटर्स और मैरिज हॉल की बुकिंग की है तो उसकी रसीद भी देनी होगी।
उन लोगों की पूरी लिस्ट देनी होगी जिन्हें शादी के दौरान पेमेंट करना होगा। साथ ही यह भी घोषणा करनी होगी कि उनका बैंक अकाउंट नहीं है।
4-यह
भी
बताना
होगा
कि
लोगों
को
पेमेंट
किसलिए
किया
जा
रहा
है।
5-बैंक यह सभी सुबूत अपने पास रखेंगे और बाद में जरूरत पड़ने पर इसकी जांच करेंगे।
6-इस स्कीम के लागू होने के बाद आरबीआई इसकी समीक्षा करेगा और बाद में इसको जारी रखना है या नहीं उसके बारे में फैसला करेगा।