Ranya Rao News: सोना तस्करी मामले में जमानत याचिका खारिज, एक्ट्रेस रन्या राव को कब तक रहना होगा जेल में?
Ranya Rao News: विशेष न्यायालय ने सोना तस्करी मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रही रान्या राव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश विश्वनाथ सी गोवदार ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। हाई-प्रोफाइल तस्करी मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार रान्या ने अपना बचाव तैयार करने के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि, अदालत ने आरोपों की गंभीरता के कारण न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
रन्या राव, जो दुबई से सोने की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई थीं, उनकी जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जिससे एक्ट्रेस को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। उनके वकील अब सेशन कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद, आरोपियों के बीच उच्च स्तर की संलिप्तता और तस्करी के नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

रन्या राव का नाम 12 करोड़ रुपये मूल्य के 14.8 किलोग्राम सोने की तस्करी में आया था, जो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। इसके अलावा, उनके बेंगलुरु स्थित घर से भी बड़ी मात्रा में सोने की ज्वैलरी और कैश बरामद किया गया था। इस घटना ने भारतीय सुरक्षा व्यवस्था और तस्करी के नेटवर्क को लेकर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं।
रन्या राव को 4 मार्च को बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था, जब वे दुबई से लौट रही थीं और उनके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। इसके बाद, उनके घर से 2.06 करोड़ रुपये की ज्वैलरी और 2.67 करोड़ रुपये कैश जब्त किए गए थे। उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है और अब उनके वकील सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की तैयारी में हैं।












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