राजीव गांधी हत्याकांड: SC के फैसले पर कांग्रेस का विरोध, अशोक सिंघवी ने बताया देश की चेतना झकझोरने वाला
पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्याकांड में शामिल 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने आज रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अच्छे आचरण और जेल में ली गई डिग्रियों को आधार मानकर अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। लेकिन कांग्रेस इस फैसले को विरोध में उतर आई है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता अशोक सिंघवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उस दृष्टिकोण पर कायम हैं क्योंकि हमारे अनुसार देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्र की पहचान एक बैठे या पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल है। शायद यही वजह थी कि केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार के विचार से सहमत नहीं हुई।
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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने देश की चेतना को झकझोर दिया है। रिहाई का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। क्योंकि यह पूरा मामला परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अब हमारे से कानून के जो अधिकार हैं, हम उसका प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जयराम राकेश ने भी आपत्ति जताई थी।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस इस आदेश की अलोचना करती है। शीर्ष अदालत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया गया है। कांग्रेस इस फैसले को अक्षम्य मानती है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा किया जाएगा। जेल में इन सभी का आचरण अच्छा पाया गया। साथ ही सभी ने जेल में रहने के दौरान कई डिग्रियां भी हासिल की है।
तमिलाडु सरकार ने की थी रिहाई की सिफारिश
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 26 लोगों की हुई थी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। लेकिन बाद में सभी की सजा को उम्र कैद में बदल किया था। हालांकि, अच्छे कार्य के आधार पर 19 को रिहा कर दिया गया था। जबकि 7 अन्य की मौत की सजा बरकरार रखी गई थी। वहीं, पिछले दिनों 1 अन्य को भी रिहा कर दिया गया था।
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