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राजीव गांधी हत्याकांडः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

इससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा था कि पेरीरिवलान की उम्र कैद की सजा क्यों न निलंबित कर दिया जाए

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस राजीव गांधी हत्या मामले में अभियुक्त ए जी पेरारिवलन की याचिका पर सुनवाई करते जारी किया है और तीन हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। बुधवार को जारी अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा है कि क्या सरकार राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे अपराधियों की सजा माफी पर कोई विचार कर रही है। इस बारे में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को दो मार्च 2016 को पत्र लिखकर इन्हें रिहा करने की बात कही थी।

 'पेरीरिवलान की उम्र कैद की सजा क्यों न निलंबित कर दिया जाए'

'पेरीरिवलान की उम्र कैद की सजा क्यों न निलंबित कर दिया जाए'

इससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा था कि पेरीरिवलान की उम्र कैद की सजा क्यों न निलंबित कर दिया जाए। पेरीरिवलान अन्य अपराधियों के साथ उम्रकैद की सजा काट रहा है। पेरीरिवलान को पहले फांसी की सजा दी गई थी जिसे 18 फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर तीन महीने में फैसला करने को कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर तीन महीने में फैसला करने को कहा है

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार की चिट्ठी पर तीन महीने में फैसला करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 फरवरी 2014 की राज्य सरकार की चिट्ठी पर केंद्र सरकार फैसला करे। यह पत्र मार्च 2, 2016 को लिखा गया था, जिसमें दोषी को रिहा करने के फैसले के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मांगी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को तीन दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था

सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को तीन दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को तीन दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था।इनमें याचिकाकर्ता के साथ सांथन व मुरुगन शामिल हैं। ए जी पेरारिवालन को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारियों ने चेन्नई से 11 जून 1991 को गिरफ्तार किया था। एजी पेरारीवालन की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद में तब्दील कर चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाधी की हत्या चुनावी रैली के दौरान हुई थी। 21 मई 1991 को धनु नाम की महिला ने खुद को बम से उड़ा दिया था। इस वारदात में राजीव के अतिरिक्त 14 अन्य भी मारे गए थे।

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English summary
Rajiv assassination: Supreme court summoned CBI to response on plea to recall 1999 conviction
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