'रागिनी नायक को गाली देने वाला वीडियो फर्जी नहीं', ट्विटर ने कोर्ट में कहा ऐसा, अब रजत शर्मा ने भी किया पलटवार
Rajat Sharma VS Ragini Nayak Row: इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक 'गाली विवाद' का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। रागिनी नायक ने आरोप लगाया है कि 4 जून 2024 को लाइव टीवी डिबेट में रजत शर्मा ने उन्हें अपशब्द कहे थे। जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने रजत शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इन वीडियो को डिलीट करने का आदेश दिया था।
अब इस पूरे मामले पर एक्स कॉर्प (ट्विटर) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो ना तो फर्जी है और ना ही संपादित है।

हालांकि 12 जुलाई के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ "अपमानजनक ट्वीट" को आज शाम 7 बजे तक तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट से क्या-क्या कहा? जानें हर डिटेल?
एक्स कॉर्प (ट्विटर) ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि कांग्रेस नेता रागिनी नायक द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो न तो संपादित है और न ही फर्जी है। इस वीडियो के जरिए रागिनी नायक ने आरोप लगाया था कि पत्रकार रजत शर्मा ने लाइव टीवी पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और अपशब्द कहे थे। रागिनी नायक ने 10 जून 2024 को एक वीडियो शेयर कर रजत शर्मा पर आरोप लगाए थे।
एक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट एक आवेदन दायर कर कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की है। एक्स ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया है।
एक्स ने तर्क दिया है कि पूरी घटना का रॉ फुटेज अभी भी इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल (रजत शर्मा के स्वामित्व में) पर मौजूद है। इन वीडियो में रजत शर्मा उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है, जिनका उन्होंने खंडन किया है।
ट्विटर के इस बयान पर रागिनी नायक ने रजत शर्मा पर कसा तंज
ट्विटर के इस बयान वाली खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने लिखा, 'X' यानी ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मेरे द्वारा पोस्टेड वीडियो न तो 'फेक' है, न ही 'संपादित' है !''
पत्रकार रजत शर्मा ने भी किया पलटवार
पत्रकार रजत शर्मा ने कहा, ''झूठ की इंतहा हो गई है। सच मैं बताता हूं, आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक अपने ट्वीट डिलीट करें। आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को ब्लॉक करे। आज कोर्ट ने ये भी कहा कि कांग्रेस के ये लीडर इस डिबेट से संबंधित कोई पोस्ट ना करें जब तक अदालत अंतरिम आदेश पर फैसला नहीं कर लेती। अदालत का आज का ऑर्डर सामने है, कोई भी देख सकता है। अब आप ही बताइये इनका क्या करें?''
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