हाईकोर्ट ने स्वीकार की पायलट खेमे की याचिका, डबल बेंच को रेफर किया गया मामला

जयपुर। राजस्थान में सरकार और सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक संकट थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों द्वारा बगावती तेवर अपनाने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक में शामिल न होने के लिए 18 विधायकों को नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ अब उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे पेश हुए। हरीश ने विधानसभा स्पीकर की तरफ से विधायकों को जारी नोटिस को असंवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की।

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    Rajasthan High Court hearing notice notice issued against 19 MLAs including Sachin Pilot

    जानकारी के मुताबिक जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। सचिन पायलट खेमे की तरफ से दाखिल इस याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की गई थी। ताजा जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट खेमे के विधायकों को दोबारा याचिका दाखिल करनी होगी। 3 बजे की सुनवाई के बाद 5 बजे फिर मामले बेंच ने पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सभी पक्षों की बहस खत्म हो गई है और हाईकोर्ट ने सचिन समेत बागी विधायकों की याचिका को स्वीकर करते हुए खंडपीठ को रैफर किया गया है। याचिका स्वीकार होने के बाद सतीश शर्मा की अदालत ने मामला डबल बेंच को रेफर किया गया।

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सचिन पायलट और अन्य बागी विधायक याचिकाकर्ता अपनी याचिका में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इसके अलावा वह मामले को डबल बेंच के सामने रखना चाहते हैं। पायलट के खेमे के साथ-साथ राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार की तरफ से दायार कैवियट पर भी सुनवाई की। स्पीकर की ओर से कोर्ट में कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल और सीएम अशोक गहलोत की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी बेंच के समक्ष पेश हुए थे।

    कांग्रेस को पायलट के फैसले का इंतजार
    मालूम हो कि कांग्रेस द्वारा सचिन पायलट को कैबिनेट से बाहर किए जाने के बाद भी पार्टी को उनके वापसी की उम्मीद है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा था कि सचिन पायलट के लिए अभी भी पार्टी के दरवाजे खुलें हैं, अगर वह भाजपा में शामिल नहीं होना चाहते तो सामने आएं और अपनी बात खुलकर रखें। पार्टी की ओर से जारी बयानों में साफ तौर पर पायलट के लिए नरमी देखी जा रही है।

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