Rahul Gandhi Bungalow Notice: 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के नोटिस का जवाब राहुल ने भेजा, जानिए क्या कहा?
राहुल गांधी कांग्रेस सांसद के रूप में राष्ट्रीय राजधानी के तुगलक लेन में बंगला नंबर 12 में रहते हैं। हालांकि, उन्हें अयोग्य करार दिया गया है, नतीजतन उनका आवंटन रद्द हो गया है। राहुल ने नोटिस का जवाब भेजा है।

Rahul Gandhi को सांसद वाला बंगला खाली करने का नोटिस दिए जाने की खबर है। राहुल ने लोक सभा सचिवालय से मिले नोटिस के बाद इस पर जवाब भेजा है। माना जा रहा है कि राहुल मार्केट रेट पर किराया का भुगतान कर बंगले में रह सकते हैं, लेकिन 22 अप्रैल के बाद आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि दो साल जेल की सजा के बाद राहुल को अयोग्य करार दिया गया था।
राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय में उप सचिव (एमएस शाखा) को लिखा, "पिछले 4 कार्यकालों में लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में मुझे लोगों का जनादेश मिला। मैंने यहां जो समय बिताया है, उसकी सुखद यादों का ऋणी हूं।" सरकारी बंगले को खाली करने के नोटिस पर राहुल ने कहा कि अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, वे निश्चित रूप से लेटर में लिखे गए विवरण का पालन करेंगे।
बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के लोक सभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की चुनावी रैली के दौरान भाषण में मोदी सरनेम वाले कुछ लोगों को चोर करार दिया था। उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे आर्थिक अपराधी और भगोड़ों के साथ पीएम मोदी का नाम भी लिया था। उनके इस बयान के बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत के सीजेएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया। इसी मामले में राहुल को दो साल की जेल हुई है। एक महीने की अवधि तक राहुल सेशंश कोर्ट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।












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