तेजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
चंडीगढ़, 10 मई: दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर करीब दो महीने की राहत मिली गई है। हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए स्टे दे दिया है। अब पुलिस 5 जुलाई तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। पंजाब पुलिस की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट पर बग्गा को हाईकोर्ट से ये स्टे मिला है।
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मोहाली की एक अदालत ने शनिवार (07 मई) को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तार वारंट के खिलाफ तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने हाईकोर्ट का रुख किया और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। शनिवार को कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाते हुए मामले में अगली सुनवाई 10 मई यानी आज की तारीख दी थी। आज हाईकोर्ट से मिली राहत खत्म हो रही थी, ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें थीं।
आज हाईकोर्ट ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तारी से मिली राहत को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को कहा है कि वह 5 जुलाई तक तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे।
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