पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, दीपावली पर सिर्फ 3 घंटे चला सकेंगे पटाखे
चंड़ीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को दिवाली और गुरुपर्व त्यौहारों के लिए फटाखे फोड़ने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग दीपावली पर शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। हाईकोर्ट ने दशहरा पर सिर्फ तीन घंटे पटाखे चलाने को मंजूरी दी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमारा बस चले तो पटाखों पर पूरा बैन लगा दें। कोर्ट ने कहा कि आतिशबाजीसे अच्छा है कि जेब से नोट निकालो और आग लगा दो। कम से कम इसी बहाने प्रदूषण कम होगा।

कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो दीपावली के मौके पर इस समयावधि के दौरान पुलिस के पीसीआर वाहनों को तैनात करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो देर रात तक पटाखे चलाकर प्रदूषण फैलाते हैं। हाईकोर्ट ने पटाखों के लिए लाइसेंस दिए जाने के मामले में भी नए सिरे से नियम जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इसके अलावा अन्य किसी भी दिन पटाखे चलाने पर फिर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आज का फैसला आने से पहले किसी भी जिला अथवा संबंधित क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं तो उन्हें निरस्त माना जाएगा, और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शुरू की जाने वाली आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से ही उन्हें नए स्थान बांटे जाएंगे। हाईकोर्ट ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में खुद पटाखा बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे।
नए लाइसेंस के लिए 29 अक्टूबर को पटाखा विक्रेताओं को लेकर ड्रा होगा। 21 तारीख को प्रशासन को पब्लिक नोटिस जारी करना होगा। 22 से 26 तारीख तक विक्रेता लाइसेंस के अप्लाई कर पाएंगे। 29 अक्टूबर को निकलेंगे ड्रा।












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