कैप्टन अमरिंदर सिंह फरमान, पुलिस समेत सभी सरकारी कर्मचारियों का होगा डोप टेस्ट
चंडीगढ़। पंजाब सरकार राज्य में फैली ड्रग्स की महामारी को रोकने के लिए एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही है। सीएम अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को नए आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक राज्य में पुलिसकर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए डोप टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारियों को नियुक्ति के दौरान और उसके बाद भी हर स्टेज पर डोप टेस्ट कराना होगा।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में काम करने और आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया हैं। मुख्यमंत्री ने भर्ती और पदोन्नति के सभी मामलों में शरीर में नशीले पदार्थ की जांच अनिवार्य रूप से किये जाने का आदेश दिया। उन्होंने सालाना मेडिकल जांच कराने का भी आदेश दिया जो कुछ कर्मचारियों को उनकी सेवाओं की प्रकृति के अनुरूप जरूरी है।
पंजाब के कई हिस्सों में मादक पदार्थों के ओवरडोज से युवकों की मौत को लेकर आक्रोश है और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध एक जुलाई से राज्य में 'ब्लैक वीक एगेंस्ट चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले सिंह की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में ड्रग्स की तस्करी और पैडलिंग करने वालों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया था।
अमरिंदर सिंह ने कहा, 'नशे के कारण पंजाब के नौजवान इसके शिकार बन रहे हैं। नशा आने वाली पीढ़ियों को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है। इसलिए हमने नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए इससे जुड़े कारोबारियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग का समर्थन किया है।












Click it and Unblock the Notifications