NCP नेता प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत, ED ने लौटाई सीज की हुई संपत्ति, 180 करोड़ के फ्लैट्स भी मिले वापस
Praful Patel News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपीलीय ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है।
अपीलेट ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा प्रफुल्ल पटेल की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने का आदेश दिया गया है।

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प्रफुल्ल पटेल को वापस मिले मुंबई के फ्लैट्स!
ईडी ने प्रफुल्ल पटेल के मुंबई स्थित कई हाउस सीज किए थे, जिसमें 12वें और 15वें फ्लोर के कुछ फ्लैट्स शामिल हैं। इनमें से कुछ फ्लैट्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच किया गया था।
अब कोर्ट ने उन्हें वापस लौटाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रफुल्ल पटेल के इन फ्लैट्स की कीमत करीब 180 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि ये संपत्तियां प्रफुल्ल पटेल की पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर के नाम पर रजिस्टर थी।
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ED ने प्रफुल्ल पटेल पर क्या लगाए थे आरोप?
ईडी ने आरोप लगाया था कि ये संपत्तियां ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थीं।ये आदेश तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम या SAFEMA से निपटने वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किया गया था।
इससे पहले, ईडी ने प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार के स्वामित्व वाले दक्षिण मुंबई के पॉश वर्ली में सीजे हाउस की 12वीं और 15वीं मंजिल को जब्त कर लिया था। प्रफुल्ल पटेल अजित पवार गुट के एनसीपी नेता हैं। अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजे जो अब भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं।
कोर्ट ने कहा- प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कार्रवाई अवैध थी
ईडी के कुर्की आदेश को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच एजेंसी की कार्रवाई अवैध थी क्योंकि संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं और मिर्ची से जुड़ी नहीं थीं।
अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि सीज हाउस में मेमन और उनके दो बेटों की 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति अलग से कुर्क की गई थी। इसलिए प्रफुल्ल पटेल की अन्य 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति को दोहरी कुर्की की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह अपराध की आय का हिस्सा नहीं है।
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