बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ीं, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिहार की पूर्व मंत्री मांजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की जांच कर रही सीबीआई को को मंत्री रही मंजू वर्मा के घर से तलाशी के दौरान गोलियां मिली थी। जिसके बाद आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मंजू ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। सीबीआई ने मंजू वर्मा के आवास से लगभग 50 कारतूस जब्त किए थे।

Patna High Court rejects anticipatory plea of Bihar former minister Manju Verma in an Arms Act case

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण के मामले में मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा और इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के घनिष्ठ संबंधो का खुलासा हुआ था। इसके बाद विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद बिहार की सामाजिक कल्याण मंत्री रही मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। बालिका गृह यौन शोषण में पति का नाम आने के बाद सीबीआई ने पटना और बेगुसराय स्थित उनके निवास पर छापा मारा था।

जहां पर सीबीआई को कारतूस मिले थे। इसके बाद से ही मंजू वर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इसी डर से उन्होंने 25 अगस्त को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। वहीं मंजू वर्मा के पति अभी भी फरार चल रहे हैं। चंद्रशेखर पर आरोप है कि उनके और ब्रजेश ठाकुर के बीच करीबी संबंध थे। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो जाने के बाद मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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