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लाभ के पद मामले में आप विधायकों पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट लाभ के पद धारण करने के मामले में अयोग्य घोषित किए गए आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर आज एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में आप विधायकों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि रविवार को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति की मुहर के बाद इस निर्णय की अधिसूचना जारी कर दी गई थी।​

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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाले आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा था कि निर्वाचन आयोग का पक्ष सुने बगैर मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। निर्वाचन आयोग ने 19 जनवरी को आप के 20 विधायकों को लाभ के पद धारण करने के मामले में आयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी थी। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हाईकोर्ट को बताया है कि निर्वाचन आयोग ने उनका पक्ष सुने बगैर ही फैसला दिया है। इस मामले में आप के अन्य विधायक भी अयोग्य घोषित करने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

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English summary
offices of profit Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal Delhi High Court petition Election Commission LIVE Updates
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